केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक्स सर्विस मैन (ESM) की बेटी की शादी के लिए स्कीम
यह योजना पेंशनर / गैर-पेंशनभोगी पूर्व-सैनिक (ईएसएम) हवलदार ओर उसके बराबर रैंक के नेवी / वायु सेना के ESM पर लागू होती है। यह योजना 1 9 81 में प्रति बेटी 3,000 रुपये के साथ शुरू हुई थी। इसे पहले मई 2007 में इस स्कीम को संशोधित किया गया था, जिसमे शादी के लिए राशि 3000 रुपये से 16,000 रुपये प्रति बेटी कर दी गयी थी और यह राशि अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए मिलती है। इसके बाद 16 जुलाई 2015 को सिफारिश की गई है कि आरएओ / ईएसएम / विधवाओं में विवाह अनुदान 16,000 रुपये प्रति बेटी से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति बेटी (अधिकतम दो बेटियों) कर दिया गया हैं।
बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता
एएफएफडीएफ (AFFDF)का भुगतान ईएसएम (ESM) या विधवा की बेटियों के विवाह के लिए किया जाता है, जो 50,000 रुपये प्रति बेटी / विधवा की दर से है, जिसकी शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद की गई है। इस योजना का लाभ केवल हवलदार रैंक तक के ईएसएम (ESM) ले सकते है।
पात्रता शर्तें
आवेदक एक ईएसएम (ESM) या उसकी विधवा होनी चाहिए
ईएसएम(ESM) का रैंक हवलदार या उससे नीचे होना चाहिए।
बेटी की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
संबंधित ZSB (ज़िला सैनिक बोर्ड) द्वारा अनुशंसित (recommended) होना चाहिए|
राज्य सरकार से इस शादी के लिए किसी वित्तीय अनुदान को प्राप्त नहीं करना चाहिए।
एप्लीकेशन फॉर्म ओर जरूरी डाक्यूमेंट्स
ESM / विधवाओं / आश्रितों (DEPENDENTS) को ऑनलाइन केएसबी वेब साइट: www.ksb.gov.in पर स्वयं पंजीकरण कराएं और फिर विवाह अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन( application) करें। नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों को स्कैन और आवेदन फार्म के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
डिस्चार्ज बुक / दस्तावेज में बेटी के बारे में प्रवेश(एंट्री) होना चाहिए
बेटी की उम्र का सबूत का डॉक्यूमेंट (जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक मार्कशीट) होना चाहिए।
विवाह का प्रमाण – रजिस्ट्रार / ग्राम सरपंच से प्रमाण पत्र ( मैरिज सर्टिफिकेट) होना चाहिए।
आवेदक (ESM) से एक प्रमाण पत्र चाहिए कि उसने / उसकी बेटी की शादी के संबंध में संबंधित राज्य सरकार / सेवाओं से कोई पैसा / सहायता / अनुदान नहीं लिया है।
बैंक खाता नंबर का विवरण (पीएनबी / एसबीआई में केवल) यानी आईएफएस कोड, खाता संख्या, और बैंक का नाम होना चाहिए।
आवेदक ईएसएम / विधवा / आश्रित आधार कार्ड की प्रतिलिपि( फोटोकॉपी) होनी चाहिए।
एप्लिकेशन का चैनल
ईएसएम(ESM) / विधवाओं / आश्रितों ने स्वयं को वेब साइट www.ksb.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण (REGISTRATION) करना है और फिर योजना (SCHEME)का चयन करें, शादी के अनुदान के लिए ऑनलाइन फ़ॉर्म भरें। आवेदन तब संबंधित ZSB (ज़िला सैनिक बोर्ड) को ऑनलाइन पहुंचता है। ZSB के कर्मचारी आवेदन की वेरिफिकेशन करते है तथा ज़िला सैनिक बोर्ड अधिकारी मामले की सिफारिश करता है और इसके बाद आरएसबी को भेजता है जहां सचिव आरएसबी एप्पलीकेशन को रिकमेंड करता है तथा KSB (केन्द्रीय सैैैनिक बोर्ड) को भेजता है।
KSB की वेरिफिकेशन करने के बाद पसे संबंधित एकाउंट में NEFT द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते है।
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